Jabalpur News: हाईकोर्ट चौराहा से रद्दी चौकी-आधारताल तक कब बनेगा फ्लाईओवर , 3 हफ्ते में बताएं : हाईकोर्ट

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट चौराहा से रद्दी चौकी-आधारताल तक फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकार तीन हफ्ते में यह बताए कि फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उसकी क्या कार्य योजना है।

यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता मुनीश सिंह द्वारा दायर की गई थी। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि आधारताल रोड पर आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और मरीज, स्कूली बच्चे एवं आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रैफिक समस्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों को सुगम यातायात और सुरक्षित वातावरण प्रदान करे।

उधर, शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल भरत सिंह ठाकुर ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग की। उनका तर्क था कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सीधी मांग कर सकती है, खासतौर पर जब लोक निर्माण मंत्री जबलपुर से ही हों।

हालांकि कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यदि आम नागरिकों के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं, तो हाईकोर्ट सरकार को निर्देश देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को तीन हफ्तों के भीतर बताना होगा कि फ्लाईओवर निर्माण कब तक शुरू होगा और इसे लेकर क्या योजना बनाई गई है।

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